• 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन ट्रासफार्मर यार्ड

  • 520 मेगावाट ओंकारेश्वर पावर स्टेशन – 220 केवी स्विचयार्ड

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन विद्युत गृह जनेरेटर फ्लोर

  • 1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन स्विचयार्ड

टैरिफ

एनएचडीसी केन्द्रीय उपक्रम है एवं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) एनएचडीसी के पावर स्टेशनों के प्रशुल्क का निर्धारण करता है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने सीईआरसी विनियम 2014 मे लागू टैरिफ के नियम और शर्तों के आधार पर इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर पावर स्टेशनों के लिए 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए टैरिफ को मंजूरी दे दी है तथा 2019-24 तक की अवधि के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया है ।

सीईआरसी प्रत्येक पावर स्टेशन के लिए हितग्राहियों से वसूले जाने वाले वार्षिक स्थायी प्रभार (एएफसी) का निर्धारण करता है। प्रचलित सीईआरसी विनियमों के अनुसार इस एएफसी की वसूली क्षमता प्रभार एवं उर्जा प्रभार (डिजाईन उर्जा तक) शामिल है । इक्विटी पर लाभांश, मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और ओ एंड एम व्यय टैरिफ (एएफसी) के घटक हैं।

एबीटी व्यवस्था में उत्पादक, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी), राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित दैनिक कार्यक्रम के अनुसार विद्युत का उत्पादन करता है। हितग्राही एमपीपीएमसीएल ( पूर्व में MPTRADCO) को एसएलडीसी द्वारा निर्धारित दैनिक कार्यक्रम के अनुरूप ग्रिड से विद्युत का आहरण करना होता है। विचलन निपटान तंत्र ग्रिड के उन घटकों पर सीईआरसी के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होता है जो निर्धारित दैनिक कार्यक्रम से विचलित होते है । सीईआरसी के आदेशानुसार उपलब्धता आधारित प्रशुल्क को मध्य प्रदेश में 01.04.2007 से क्रियान्वित किया गया है।

 

इंदिरासागर पावर स्टेशन : -
सीईआरसी के आदेश दिनांक 06.01.2022 द्वारा इंदिरा सागर पावर स्टेशन के लिए अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 का टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया है । टैरिफ आर्डर को निम्न लिखित लिंक पर देखा जा सकता है । ISP TARIFF ORDER

ओंकारेश्वर पावर स्टेशन :-
सीईआरसी के आदेश दिनांक 11.03.2022 द्वारा ओंकारेश्वर पावर स्टेशन के लिए अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 का टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया है । टैरिफ आर्डर को निम्न लिखित लिंक पर देखा जा सकता है ।  OSP TARIFF ORDER